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पंजाब: तीन दिन नगर कीर्तन के चलते मांस व शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित, जालंधर में 21–22 नवंबर को मार्ग की सभी दुकानें रहेंगी बंद

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पंजाब हॉटमेल, जालंधर/चंडीगढ़। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिन दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं वहीं 21 और 22 नवंबर 2025 को जालंधर में निकाले जाने वाले नगर कीर्तन के मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

यह आदेश धार्मिक मर्यादा और शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों से इन दो दिनों में आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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