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DelhiCarBlast: Jalandhar में सख्त पाबंदियां, बिना अनुमति सैन्य वर्दी, हथियार, और बुलेट साइलेंसर पर रोक; होटल, पीजी और समारोह स्थलों के लिए नए नियम लागू!

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जालंधर, पंजाब हॉटमेल (मनमोहन सिंह): जालंधर प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक साथ कई सख्त आदेश जारी किए हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कहा कि अब जालंधर (ग्रामीण) जिले की सीमा में कोई भी आम व्यक्ति पुलिस, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी वर्दी या जैतूनी रंग (सैन्य रंग) के वाहन/मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।इसी के साथ, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भी सुरक्षा कारणों से कई निषेधाज्ञाएँ जारी की हैं —किसी भी वाहन में हथियार, धारदार वस्तुएँ या बेसबॉल बैट रखने पर रोक।

मैरिज पैलेस, होटल या सामाजिक कार्यक्रमों में हथियार ले जाने की मनाही।पाँच या अधिक व्यक्तियों का नारेबाज़ी के साथ समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित।

कमिश्नर ने आदेश दिया कि सभी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, और सराय यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध फोटो पहचान पत्र के न ठहरे। प्रत्येक यात्री का विवरण प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक संबंधित थाना प्रभारी को भेजना अनिवार्य होगा।

साथ ही, सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।

पीजी, किरायेदारों और घरेलू कर्मचारियों की जानकारी स्थानीय सांझ केंद्र को देना जरूरी होगा, जबकि विदेशी नागरिकों की जानकारी सीधे विदेशी पंजीकरण कार्यालय, जालंधर को दी जाएगी।

एक अन्य आदेश में, बुलेट मोटरसाइकिलों में साइलेंसर में बदलाव करने और पटाखे जलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई दुकानदार या मैकेनिक कंपनी मानक के विपरीत साइलेंसर नहीं बेचेगा या उसमें तकनीकी बदलाव नहीं करेगा।

ये सभी आदेश 8 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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