“Supreme” आदेश: सड़कों और हाईवे से हटाए जाएं आवारा पशु, राज्यों, NHAI और नगरपालिकाओं को दिए सख्त निर्देश… पढ़ें
पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। देशभर में बढ़ते आवारा पशुओं और कुत्तों से जुड़े हादसों पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरपालिकाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को आदेश दिया है कि सड़कों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने निर्देश दिया है कि इस काम के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं, जो सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम्स में सुरक्षित रखेगी।
इतना ही नहीं, अदालत ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि देशभर के शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उनका टीकाकरण कर उन्हें किसी भी हालत में दोबारा उसी इलाके में न छोड़ा जाए।
तीन जजों की बेंच — जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर इन कुत्तों की पुनः एंट्री रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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