₹120 करोड़ पंचायत घोटाला: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और मंत्री को भेजा नोटिस, सुरक्षा पर भी मांगा जवाब… पढ़ें
पंजाब हॉटमेल, चंडीगढ़। लुधियाना-2 ब्लॉक में सामने आए ₹120.87 करोड़ के पंचायत घोटाले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार, पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध और संबंधित विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने उनसे मामले में जवाब मांगा है और याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने पर भी निर्देश दिए हैं।
यह मामला तब सामने आया जब पंचायत अधिकारी नवदीप कौर ने प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट विभाग को भेजी थी, जिसे बाद में शामलात सेल के तत्कालीन डायरेक्टर जगविंदर सिंह संधू (सेवानिवृत्त) ने फाइनल जांच के रूप में सरकार को सौंपा।
जांच के दौरान पाया गया कि पांच ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड गायब है, जिसे पंचायत सचिव बग्गा सिंह और निलंबित अधिकारी जशनदीप चंदेल द्वारा जानबूझकर खुर्द-बुर्द किया गया।
गांव सलेमपुर, सेखेवाल, सेलकियाना, बौकड़ गुजरां, धनानसू और कड़ियाणा खुर्द जैसे स्थानों में हुए घोटाले की लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ता गिल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
याची के वकील दीपक नायर ने कोर्ट को बताया कि घोटाले का पर्दाफाश करने के चलते याचिकाकर्ता और उसके परिवार को गंभीर जान का खतरा है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि सुरक्षा का मूल्यांकन कर कानून के तहत उचित कदम उठाए जाएं।
मामले की अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।