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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, आक्रामक कुत्ते रहेंगे कैद में

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पंजाब हॉटमेल, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा। हालांकि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को कैद में रखा जाएगा।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस पुराने आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि सभी पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा नहीं जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए अलग से निर्धारित स्थान (feeding zones) बनाए जाएंगे।

यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने दिया, जिसने 14 अगस्त को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था।

इससे पहले कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों में हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए, जिससे डॉग बाइट्स और रेबीज के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके।

फैसले का कुछ डॉग लवर्स ने विरोध भी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है

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